धारा-87ए के तहत दाखिल करना होगा रिटर्न
नई दिल्ली,। आयकर की धारा-87ए के तहत पात्र करदाताओं के लिए आयकर छूट पाने के लिए 15 जनवरी तक मौका है। इसके लिए संशोधित और विलंबित (बिलेटेड) आईटीआर दाखिल करनी होगी, जिसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी को समाप्त हो रही है। वहीं, जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया, उनके पास भी तीन दिन का समय शेष रह गया है। इसके चूकने पर तय जुर्माना भरना होगा।
गौरतलब है कि विलंबित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ाया गया था। हाईकोर्ट ने धारा-87ए के तहत पात्र करदाताओं को राहत देते हुए समयसीमा बढ़ाई थी। यह धारा उन व्यक्तियों को कर छूट देती है, जिनकी कुल कर योग्य आय पुरानी कर व्यवस्था के तहत पांच लाख तक और नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख तक है।
तकनीकी खामी के चलते चूके थे करदाता विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे करदाता कर छूट दावा करने के लिए पात्र थे लेकिन पांच जुलाई 2024 के बाद दावा दाखिल करने में दिक्कतों का सामना कर रहे थे। दरअसल, पांच जुलाई के बाद से विभाग के आईटीआर सॉफ्टवेयर में बदलाव के कारण कई करदाता कर छूट दावा दाखिल नहीं कर पाए थे। इसके चलते कई करदाताओं को विभाग की ओर से कर मांग नोटिस भेजे गए थे।
इतनी छूट मिलेगी
कर विशेषज्ञों के अनुसार, धारा-87ए के तहत नई कर व्यवस्था में सात लाख तक की आय वाले 25,000 रुपये का कर छूट दावा कर सकते हैं। वहीं, पुरानी कर व्यवस्था में पांच लाख तक की आय वाले 12,500 रुपये का कर कटौती का दावा कर सकते हैं।
कितना जुर्माना
करदाता की सालाना आय पांच लाख रुपये से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपए का विलंब शुल्क चुकाना होगा। पांच लाख रुपये से कम होने पर 1,000 रुपये भरने होंगे।