प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झांसी जिले में कार्यरत 21 याचियों को एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) पद पर नियुक्ति के संबंध में तीन दिन के भीतर प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचियों के प्रत्यावेदन पर प्रमुख सचिव एक सप्ताह के भीतर यथाशीघ्र सकारात्मक निर्णय लें।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने विवेक तिवारी व 20 अन्य की याचिका पर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख
सचिव ने 10 अक्टूबर 2024 के शासनादेश से तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले लगभग चार हजार एआरपी को आगामी परीक्षा में बैठने से रोक दिया है। याचिका में शासनादेश रद करने के अलावा बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी की तरफ से जारी नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी 18 अक्टूबर की विज्ञप्ति के अंतर्गत याचियों को आवेदन के लिए अर्ह घोषित करने व परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान किए जाने की मांग की गई है। त्रिस्तरीय परीक्षा के सभी चरणों के आयोजन के बाद अंतिम परिणाम चयन सूची घोषित करने की मांग भी है।