लखनऊ। बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों का अब एक से दूसरे जिले में भी परस्पर तबादला हो सकेगा। इससे संबंधित आदेश सोमवार को जारी कर दिया गया। साथ ही तबादले के लिए कार्यरत जिले में सेवा अवधि की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। लेकिन, शिक्षकों को अपनी मनपसंद जगह जॉइनिंग का मौका गर्मी को छुट्टियों में ही मिलेगा।
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परस्पर तबादले की प्रक्रिया तो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन, शिक्षकों को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण करने का काम गर्मी की छुट्टियों में ही किया जाएगा। शासन ने हाल ही में जिले के अंदर परस्पर तबादले का आदेश जारी किया था। इसके बाद एक से दूसरे जिले में तबादले के इच्छुक शिक्षक भी उम्मीद लगाए बैठे थे। सोमवार को एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले के दिशा-निर्देश जारी कर शिक्षकों को तोहफा दिया गया है।
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- शिक्षामित्र मानदेय माह दिसम्बर, 2024 की धनराशि प्रेषण के सम्बन्ध में।
- अंशकालिक अनुदेशक मानदेय माह दिसम्बर, 2024 की धनराशि प्रेषण के सम्बन्ध में।
इसके अनुसार अभी तक परस्पर तबादले के लिए शिक्षिकाओं को कम से कम दो साल व पुरुष शिक्षकों को कम से कम पांच साल संबंधित जिले में काम करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी शिक्षक परस्पर तबादले के लिए आवेदन कर सकता है।
पिछली बार 2700 को मिला था लाभ
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया इससे पहले जनवरी 2023 में शुरू की गई थी। यह जून 2024 में पूरी हुई थी और लगभग 2700 शिक्षकों को इसका लाभ मिला था। हालांकि स्कूल से स्कूल तबादला करने में शिक्षकों को जोड़ा बनाने में दिक्कत आ रही है। यही वजह है कि इस बार कम शिक्षकों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
विशेष सचिव ने यह भी कहा है कि शिक्षक जिले का कैडर है। इसलिए तबादला पाने वाले शिक्षकों को उस जिले की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा, जहां वे कार्यभार ग्रहण करेंगे। तबादला प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। शिक्षकों द्वारा वांछित अभिलेख अपलोड करने का दायित्व उनका होगा। बीएसए शिक्षकों के डेटा को अपडेट करेंगे।
जोड़ा बनाने वाले शिक्षकों को रिलीव करना अनिवार्य
एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादला ग्रामीण सेवा से ग्रामीण सेवा संवर्ग व नगर सेवा से नगर सेवा संवर्ग में होगा। परस्पर तबादला स्कूल से स्कूल होगा।
सहमति से जोड़ा (पेयर) बनाने वाले शिक्षकों को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा। एक बार तबादला होने पर कोई भी शिक्षक अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेगा। जिन शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर कोई विवाद नहीं है, वे ही परस्पर तबादले के हकदार होंगे।
पांच श्रेणियों में होंगे तबादले
बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव यतींद्र कुमार ने बताया है कि परस्पर तबादले के लिए सीडीओ की अध्यक्षता वाली समिति होगी। तबादले पांच श्रेणियों में होंगे। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय में, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में समान विषय वाले शिक्षकों का तबादला होगा। इसी तरह प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से समान विषय वालों का तबादला होगा। वहीं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में तबादला होगा।