लखनऊ। संपत्ति का ब्योरा न देने वाले पुलिसकर्मियों को जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा। डीजीपी मुख्यालय ने सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बुधवार तक मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2024 में अर्जित अपनी सभी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा देने का आदेश दिया है।
डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को इस बाबत निर्देश दिया है कि वे अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 15 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्तियों का ब्योरा दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
मुख्यालय ने बेहद कम तादाद में पुलिसकर्मियों द्वारा ब्योरा देने पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि जिन पुलिसकर्मियों ने तय समय पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया तो उसके खिलाफ उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनका जनवरी का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। मुख्यालय ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है।