बहराइच। सहायक अध्यापक जो किसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य कर रहे है। उनको अब प्रधानाध्यापक के बराबर ही वेतन देने का आदेश हुआ है। हाईकोर्ट के इस आदेश पर बीएसए ने सभी खंड शिक्षाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। इस आदेश से जिले में 317 शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
जिले में 317 सहायक अध्यापक ऐसे हैं जो विभिन्न परिषदीय विद्यालय में जूनियर होने के बावजूद प्रधानाध्यापक का कार्य कर रहे है। इन सहायक अध्यापकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंड पीठ ने आदेश किया है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक जो प्रभारी प्रधानाध्यापक पर कार्य कर रहे हैं। उन्हें प्रभारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अद्यतन प्रधानाध्यापक के समान वेतन का भुगतान किया जाए।
इस आदेश के अनुपालन में बीएसए आशीष कुमार सिंह ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित शिक्षकों की ओर से कार्यभार कब ग्रहण किया गया है और वे कब से विद्यालय का प्रभार देख रहे हैं।
इन सबकी तिथि का विवरण व विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या का अंकन करते हुए सूचना तत्काल उपलब्ध कराएं। प्रकरण हाईकोर्ट से संबंधित होने के कारण शिथिलता न करें।
आदेश को लेकर लगने लगी अटकलें
प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार देख रहे सहायक अध्यापकों को प्रधानाध्यापक के समान वेतन दिए जाने संबंधी हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कुछ शिक्षकों का कहना है कि बीएसए ने जो आदेश जारी किया है उससे संबंधित सूचनाएं महानिदेशक बेसिक शिक्षा को भेज दी जाएंगी और अगला आदेश निदेशालय से जारी होगा। याची शिक्षकों को अगले फैसले का इंतजार है।