नेक्स्ट डेट 20 फरवरी
कोर्ट ने 3-4 बिंदु तय कर दिया है अब उसी पर बहस होगी
प्रमोशन में टीईटी मामले में सुप्रीम कोर्ट अपडेट, सभी अपडेट इसी पोस्ट में…
👉केस शुरू
👉पैरा 4 पर बहस हो रही है । 23/08/2010
👉पैरा 4-टेट अधिसूचना से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट लागू होगा या नहीं ❓
👉अभी तक जज साहब का रुझान टीईटी के पक्ष में है। गैर टीईटी वालों की बहस जारी है। उनका कहना है कि जो 1999 और 2000 और 2001 में नियुक्त हुए उनपर टीईटी थोपना अन्याय है।
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👉 _लंच के बाद भी पदोन्नति मामले पर बहस होगी AGI का पक्ष महत्वपूर्ण होगा।_
👉: नॉन कर्णी ने शानदार बहस किया
👉 जज को अपने तर्को से संतुष्ट किया ।
👉 जब इन्होंने बोला कि सिर्फ यह नियुक्ति के लिए मिनिमम योग्यता है प्रमोशन के लिए नही तो इसी पर बात आगे बढ़ाते हुए
👉: बॉम्बे हाइकोर्ट के किसी अंतरिम आदेश को मेंशन कर रहे है
👉बहस इस बात की हो रही है कि यह मिनिमम योग्यता सिर्फ नियुक्ति के लिए है …प्रमोशन के लिए नही…
👉 लेकिन मैटर इस बात को लेकर फँस जा रहा है कि जब यह मिनिमम योग्यता है तो फिर प्रमोशन में इसको कैसे बाहर कर सकते है
👉 जज आपस मे चर्चा करते हुए
👉बहस रुकी हुई
👉 वर्क कंटिन्यू तो पदोन्नति क्यों नहीं , इस पर बहस । पैरा 4 कैटेगरी का ऑफ टीचर्स,पदोन्नति के लिए चयन वेतनमान
👉केरला हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया
👉सेक्शन 23 के अनुसार Academic authority बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और केंद्र सरकार ने NCTE को ही parental body बनाया है शिक्षकों की न्यूनतम अहर्ता को निर्धारित करने के लिए।
पदोन्नत्त एक प्रकार का नये पद पर नियुक्ति है तो अब RTE act लगेगा ही लगेगा और आपको TET करने के पश्चात ही पदोन्नत्ति मिलेगी।
खेल appointment और promotion शब्दों का है , मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो TET नही करते हैं उन्हें राज्य सरकार के हिसाब से तनख़्वाह में बढ़ोतरी मिलती रहेगी।
जो शैक्षिक अहर्ता schedules में दी गई हैं उनके अनुसार देख लीजिए या कैसे भी आपका लेवल बदलेगा जब आप पदोन्नत्त होंगे और NCTE का 2014, Nov का clause 4(b) साफ़ कहता है इस बात को।
कुल मिलाकर कोर्ट आज बिना TET के पदोन्नत्ति के favour में तो है नहीं।
मसूदी साहब जो चीज़ पहली बार में समझ गए थे कि सरकार की नियमावली में खोट है तो यहाँ तो पूरा चिट्ठा खुलेगा। सुनवाई जारी है बाक़ी कुछ चिरकुट लोग बिना अंग्रेज़ी का ज्ञान होते हुए अपना ज्ञान बघार रहे हैं तो बघारने दो।
जो भी होगा अब सुप्रीम कोर्ट में उसका फ़ाइनल चल रहा है वहाँ से होगा इसलिए Hague के न्यायविद न बनकर बस इंतज़ार करें।
कोई तो जीतेगा और कोई तो हारेगा इसमें ज़्यादा excitement की ज़रूरत न है
👉पदोन्नत्ति मैटर ~
सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रहा है जिसको आधार बनाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका Writ A 523/2024 Himanshu Rana & oths Vs Union of India & oths में स्थागनादेश दिया था –
Quality Education से समझौता नहीं हो सकता है जो पुराने शिक्षक हैं वे retire होने तक काम कर सकते हैं ऐसा तो कुछ नही है कि वे हटाए जा रहे हैं या TET करवाने के लिए डिस्टर्ब क़िये जा रहे हैं लेकिन आज RTE के बाद जो कि अनुच्छेद 21A का मामला है उसमें quality education को दरकिनार नही किया जा सकता है।
मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 100 में भी यही चीज़ साफ़ दी गई है।
👉Hearing Continues…..
अगले गुरुवार को पुनः सुनवाई होगी –
Prima Facie View of hon’ble Supreme Court ~
पदोन्नत्ति मुद्दे पर साफ़ कह दिया है कि आज के समय में पदोन्नत्ति के लिए आपको TET qualify करना होगा, हम educational standards से समझौता नही करेंगे।
जो शिक्षक पहले से कार्य कर रहे हैं वे उसी पद पर कार्य करते रहेंगे उन्हें पदोन्नत्त होने के लिए TET करना अनिवार्य होगा।
मैंने नियमावली को ऐसे ही चुनौती नही दी थी मैं जानता था सरकार करके ले जा रही है इन्हें रोकना होगा ताकि भविष्य में कोर्ट के सामने रोने गाने न लगें, हँसी आ रही है उन पर जो पेड़ के नीचे खड़े होकर Docs तैयार कर रहे थे और उधर मैं स्टे ले रहा था। 😂
हिमांशु राणा
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