नो हलेमेट, नो पेट्रोल के बाद अब शासन का आया नया आदेश
ज्ञानपुर। अगर आप सरकारी कार्यालयों में नौकरी करते हैं। दुपहिया या चार पहिया वाहन चलाते हैं तो दफ्तर हेलमेट लगाकर और सीट बेल्ट पहनकर ही जाना होगा।

ऐसा न करने पर उस दिन आपको अनुपस्थित मानते हुए एक दिन का वेतन काटा जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का पत्र आने पर परिवहन विभाग इसे प्रभावी बनाने में जुट गया है। दो से तीन दिनों में इसे सभी कार्यालयों में लागू किया जाएगा।
पेट्रोल पंपों पर ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल” के नियम का पालन नहीं
सभी कार्यालयों में होगा प्रभावी, गैर हाजिर माने जाएंगे कर्मचारी
हो पा रहा है। पंप कर्मचारी दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल दे रहे हैं। अब पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ऐसे पंप पर कार्रवाई करेगी।
अब विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को भी यातायात नियमों का पालन करना होगा। दोपहिया वाहन पर हेलमेट और चारपहिया वाहन में कर्मचारी सीट बेल्ट लगाए बिना आएंगे तो उन्हें अनुपस्थित मानते हुए एक दिन का वेतन काटा जाएगा।
यही नहीं जरूरत पड़ने पर उन्हें
विभाग के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। एआरटीओ राम सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव का पत्र आया है।
उक्त आदेश को प्रभावी बनाया जा रहा है। सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों में बिना हेलमेट और सीटबेल्ट के आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती होगी।
इसके लिए विभागाध्यक्षों को पत्र जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क हादसों में मौत अधिक होने के कारण हेलमेट का न होना होता है। इसे रोकने को लेकर शासन सख्त है। इसी सख्ती के लिए शासन द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है।