पैराग्राफ 13 से 17 तक सबको एकसाथ जोड़कर पढ़ें ।
13. जिन लोगों की नियुक्ति हो चुकी है उनसे अधिक अंक पाने वाले याचियों को नियुक्ति का आदेश देते हैं मगर वो जो नियुक्त हो चुके हैं उनसे वरिष्ठ होने का दावा नहीं करेंगे। उनसे अधिक योग्य होने के कारण उनके पूर्व या साथ के अनुरूप वेतन नहीं मांगेंगे।
![](https://basicshikshakhabar.com/wp-content/uploads/2023/07/images-2023-07-15T113638.612.jpeg)
14. याची अपना दावा प्रस्तुत करेंगे कि यदि भर्ती न रुकी होती तो उनको भी नियुक्ति मिल जाती क्योंकि उनसे कम मेरिट वालों को नियुक्ति मिल गई।
15. यह प्रक्रिया तीन महीने में पूरी की जाए मगर किसी भी स्थिति में छः महीना पार न होने पाए।
16. उन्हीं को राहत मिलेगी जो कि 31 दिसंबर 2019 के पहले माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में किसी रूप में जुड़ चुके थे। अर्थात जो लोग याची हैं मगर उनसे कम मेरिट वाला नियुक्त नहीं है तो उसको राहत नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो याची नहीं हैं उनकी मेरिट यदि नियुक्त लोगों से अधिक भी है तो उनको भी राहत नहीं मिली है।
17. उपरोक्त शर्तों के साथ याचिका निस्तारित कर दी गई।
18. जो भी रिट या एप्लीकेशन थे वो भी इसी आधार पर निस्तारित हो गए अर्थात जो याचिका या एप्लीकेशन 31 दिसंबर 2019 के बाद फाइल हुई थी उसको कोई भी राहत नहीं मिली है। भले ही उनकी मेरिट नियुक्त लोगों से अधिक हो।