नई कर व्यवस्था
सरकार ने आयकर स्लैब में बदलाव कर लोगों की बचत बढ़ाई है। आयकर छूट सीमा को सालाना सात लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये किया है। इससे और एक करोड़ लोगों को अब कोई कर नहीं देना होगा।
पुरानी व्यवस्था में बदलाव नहीं
बजट में पुरानी कर व्यवस्था को लेकर ऐलान नहीं किया गया। पुरानी व्यवस्था में ढाई लाख तक की आय पर कोई कर नहीं चुकाना पड़ता है। हालांकि, इसमें करदाताओं को आयकर की धारा 80सी और 80डी के तहत की जाने वाली बचत का लाभ मिलता है।