प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन का काम मौके पर शांति और सौहार्द बनाए रखना है। उन्हें विवादित अचल संपत्ति पर किसका कब्जा है या किसका कब्जा होना चाहिए, यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए डीएम को विवादित संपत्ति का कब्जा याची को सौंपने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने अरुण प्रकाश शुक्ल की याचिका पर दिया।
