लखनऊ। एक करोड़ रुपये तक की प्रापर्टी की रजिस्ट्री महिला के नाम करने पर एक फीसदी स्टांप छूट मिलेगी। ये सीमा अभी 10 लाख रुपये तक की प्रापर्टी पर है। जल्द इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
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संपत्ति में महिलाओं का अधिकार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। मंगलवार को स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है।
इसके अंतर्गत एक करोड़ की संपत्ति पर महिलाओं को छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। महिला के नाम रजिस्ट्री कराने पर स्टांप शुल्क में एक फीसदी की छूट दी जाती है। इससे पहले केवल
पांच हजार रुपये में गिफ्ट डीड से भी महिलाओं के नाम करीब 4 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति की गई थी।
एक लाख रुपये तक का फायदा
वर्तमान प्रस्ताव के तहत यदि कोई संपत्ति एक करोड़ रुपये की है तो महिला के नाम रजिस्ट्री कराने पर 90 लाख पर 7 फीसदी स्टांप शुल्क व 10 लाख पर 6 फीसदी स्टांप शुल्क का प्रावधान है। यानी अधिकतम 10 हजार रुपये की छूट मिलती है। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद एक करोड़ की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप शुल्क 7 फीसदी के स्थान पर 6 फीसदी लगेगा। इस तरह अधिकतम एक लाख रुपये का फायदा होगा। पिछले बजट में केंद्र सरकार ने महिला कल्याण को लेकर लिए गए फैसलों पर खर्च होने वाले बजट का प्रावधान किया था। उम्मीद है कि एक करोड़ तक की संपत्ति पर एक फीसदी की छूट की राजस्व राशि का हिस्सा मिल सकता है।