इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी व फायर सर्विस सेकंड अफसर पद की 2016 की भर्ती में रिक्त रह गए पदों को क्षैतिज आरक्षण के नियम के अनुसार भरने व याचियों की नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका निस्तारित करते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड को छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचियों से दो सप्ताह में नए सिरे से प्रत्यावेदन देने और भर्ती बोर्ड को उसके बाद छह सप्ताह में आदेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने जौनपुर के आनंद तिवारी व 102 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी को सुनकर दिया है।
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