प्रतापगढ़। यूपी बोर्ड ही हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान नकल कराने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। शासन के आदेश पर नकल कराने वालों को जेल व जुर्माना होगा।
![](https://basicshikshakhabar.com/wp-content/uploads/2021/10/images-15.jpeg)
साथ ही पकड़े गए व्यक्ति की जमानत भी नहीं हो सकेगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जिला विद्यालय निरीक्षक को बोर्ड परीक्षा के संबंध में सख्ती बरतने के लिए पत्र भेजा है। साथ ही शासनादेश की प्रति भी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भेजी गई है। जिसमें नकल कराने वालों पर जेल व जुर्माना तक का प्रावधान किया गया
जिले में 200 केंद्रों पर होनी है परीक्षा, डीआईओएस ने दिए हैं सख्ती के निर्देश
है। 24 फरवरी से होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में 200 केंद्र बनाए हैं। डीआईओएस ने सभी प्रधानाचार्यों को शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं।
शासनादेश के मुताबिक सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देते समय परीक्षार्थी किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मदद लेता है या प्रश्नों को हल करने का प्रयास कराता तथा
6 सार्वजनिक परीक्षा के दौरान नकल पर सख्ती बरतने के लिए शासनादेश आया है। यदि परीक्षा के समय कोई भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो जेल व जुर्माना की कार्रवाई होगी।
ओमकार राणा जिला विद्यालय निरीक्षक
कंप्यूटर साधन का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजा सकेगी।
शासन के सख्त निर्देश हैं कि मौद्रिक लाभ के फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी परीक्षा का संचालन व नकली प्रश्नपत्रों का परिचालन करता है तो वह की कार्रवाई के दायरे में आएगा। साथ
साल्वर गिरोह पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक परीक्षा के दौरान या पहले केंद्र के भीतर प्रवेश करना, परीक्षार्थी को किसी प्रकार की जानकारी मुहैया कराना दंड की श्रेणी में आएगा।
ऐसे में पकड़े गए व्यक्ति को सात से 14 वर्ष तक कारावास व 25 लाख रुपये तक होगा। वहीं साल्वर गिरोह यदि दोबारा ऐसा करता पाया जाता है तो आजीवन कारावास एवं 25 लाख से एक करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही जमानत भी नहीं मिलेगी