Home News एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर लग सकता है 10,000 रुपये तक जुर्माना,  ऑनलाइन ऐसे सरेंडर कर सकते हैं डुप्लिकेट पैन

एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर लग सकता है 10,000 रुपये तक जुर्माना,  ऑनलाइन ऐसे सरेंडर कर सकते हैं डुप्लिकेट पैन

by Manju Maurya

नई दिल्ली। सरकार ने उन्नत ई-गवर्नेस के जरिये पैन (स्थायी खाता संख्या) से जुड़ी सभी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पैन 2.0 योजना की शुरुआत की है। पैन 2.0 के जरिये सरकार डुप्लिकेट पैन को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड रख सकता है? आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता है। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उसे क्षेत्राधिकार वाले कर अधिकारी को सौंपकर रद्द कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर आयकर अधिनियम की धारा-272वी के तहत कर अधिकारी एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों पर 10,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं। 

पैन 2.0 का मकसद… करदाताओं के लिए सेवाओं में सुधार करना

1,435 करोड़ रुपये के बजट के साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की पैन 2.0 पहल पैन/टैन सेवाएं देने वाले सभी प्लेटफॉर्म एवं पोर्टलों को आधुनिक बनाएगी और उन्हें एक प्रणाली से जोड़े रखेगी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य पैन/टैन आवेदन एवं प्रबंधन को सरल बनाना, प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को कम करना, करदाताओं के लिए डिजिटल पहुंच एवं सेवाओं में सुधार करना और डाटा सुरक्षा बढ़ाना है।

अब तक 78 करोड़ पैन जारी

आंकड़ों के मुताबिक, अब तक लगभग 78 करोड़ पैन जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 98 फीसदी पैन कार्ड व्यक्तिगत करदाताओं के पास हैं। पैन 2.0 योजना से आयकर विभाग के डिजिटल बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी।

ऑनलाइन ऐसे सरेंडर कर सकते हैं डुप्लिकेट पैन

■ एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर ‘मौजूदा पैन डाटा में परिवर्तन या सुधार/पैन कार्ड रिप्रिंट’ फॉर्म को भरकर जमा करें।

■ सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद सही ढंग से सत्यापित करें।

■ कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेक्शन में वाएं स्थित बॉक्स पर क्लिक करें।

उस पैन नंबर की डिटेल भरें, जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं।

■ सहायक दस्तावेज के साथ शुल्क का भुगतान करें और पूरा फॉर्म जमा करें।

■ पैन में परिवर्तन/सुधार के लिए

ऑफलाइन तरीका

फार्म-490 भाकर नजदीकी

पैन सेवा केंद्र में जमा करें।

■ सरेंडर किए जाने वाले पैन नंबर को स्पष्ट रूप से दर्शाएं।

वैकल्पिक रूप से क्षेत्राधिकार वाले मूल्यांकन अधिकारी को लिखित अनुरोध पत्र भेजें।

■ व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध कराएं। साथ ही, पैन नंबर भी दें, जिसे सरेंडर करना है।

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