आज लखनऊ में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण 2024 के याचियों को बड़ी राहत मिली है।
उनको रिक्ति के सापेक्ष स्कूल का विकल्प मिलेगा।
*अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण 2023-24*
![](https://basicshikshakhabar.com/wp-content/uploads/2023/08/AddText_08-13-09.46.07-1024x628.jpg)
*अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण 2023-24 में आज याचिका संख्या 5146/2024 की इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ उच्च न्यायालय में निर्णायक सुनवाई हुई।*
*माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन जी ने कहा कि जब शासनादेश जिला से जिला के लिए था तो कार्यमुक्त करते समय स्कूल से स्कूल करना गलत है, इसे हम रद्द करेंगे।* *इसपर सरकारी वकील ने कहा कि शासनादेश में गलती से जिला से जिला के लिए कार्यमुक्त करने का आदेश हो गया था वो टाइपिंग मिस्टेक है, साथ में अंतःजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण भी हो रहा था उसमें स्कूल से स्कूल लिखा गया मगर अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के शासनादेश में टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इसपर माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि यदि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने इतनी बड़ी टाइपिंग मिस्टेक की है तो हम उनको सेवा से बर्खास्त करेंगे। इस पर सरकारी वकील ने टाइपिंग मिस्टेक शब्द को वापस लेकर माननीय न्यायालय से विनती किया कि लगभग एक वर्ष का समय हो गया है। अतः सिर्फ याचियों से ही स्कूल का विकल्प लिया जाए। इस तरह से माननीय न्यायमूर्ति ने इंस्टैंट टू पिटीशनर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव का स्कूल से स्कूल स्थानांतरण को रद्द करने का निर्णय लिया है जिसका लाभ सिर्फ याचियों को मिलेगा। दो सप्ताह में रिक्तियों का विवरण देकर याचियों से स्कूल का विकल्प लेकर याचिका का माननीय न्यायमूर्ति निस्तारण करेंगे।
*शासनादेश के क्रम में याचियों की विजय माननीय न्यायालय ने लगभग आज सुनिश्चित कर दिया है।*