प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूठी शिकायत पर तीनशिक्षकों के वेतन रोकने के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाए कि क्यों ने उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाए।
- सिपाही भर्तीः शारीरिक दक्षता परीक्षा में कलाई घड़ी पर रोक
- प्रदेश के 150 शिक्षक बनेंगे मास्टर ट्रेनर, विद्यालय प्रबंधन होगा बेहतर
- शिक्षकों के वेतन रोकने का आदेश वापस
- समूह क और ख के अधिकारियों की गोपनीय प्रविष्टियां दाखिल करने की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ी
- कर्मचारियों को 15 फरवरी तक देना होगा संपत्ति का विवरण
कोर्ट ने कहा उनकी शिकायत पर दो दशकों से अधिक समय से शांतिपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे शिक्षक परेशान हुए। झूठी शिकायत के कारण शिक्षकों को हाईकोर्ट का चक्कर लगाना पड़ा। न्यायमूर्ति सौरभश्याम शमशेरी ने श्रीमती दुर्गेश शर्मा और 2 अन्य की याचिका पर
आगरा के एंग्लो बंगाली बालिका इंटर कॉलेज के हैं शिक्षक
शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश
यह आदेश दिया।
आगरा के रकाबगंज स्थित एंग्लो बंगाली बालिका इंटर कॉलेज में सरोज अग्रवाल, दुर्गेश मिश्रा और इंदूबाला कोहली की शिक्षक के रूप में 1998 नियुक्ति हुई। लगभग दो दशक की नौकरी करने के बाद ग्राम सूरोठी अछनेरा निवासी भूपेंद्र सिंह की शिकायत पर जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने 31 दिसंबर 2024 के एक आदेश से याचियों का वेतन रोक दिया गया। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।