क्या पिछले वित्तीय वर्ष में *ओल्ड रिजीम लेने के बाद इस बार न्यू रिजीम* लिया जा सकता है?
या
इस वित्तीय वर्ष में आयकर आगणन के लिए *ओल्ड रिजीम चुनने के बाद आई.टी.आर (ITR) फ़ाइल करते समय न्यू रिजीम* चुना/लिया जा सकता है?
*ANS:* *बिल्कुल..* ✅
* अब तक जारी प्रावधानों के अनुसार *नौकरीपेशा व्यक्ति/इनकम फ्रॉम सैलरी (ITR1)* और कैपिटल गेन (ITR2) वाले इसमें *कभी भी अपनी सुविधानुसार बदलाव/स्विच* कर सकते है।
* जिनकी *बिजनेस इनकम है* या *itr3* फ़ाइल करते है वो केवल एक ही बार स्विच कर सकते हैं..