सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे स्पेशल चिल्ड्रेन के लिए स्वीकृत टीचर्स के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी करे और तुरंत सेलेक्शन प्रक्रिया शुरू करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि विभिन्न राज्यों में कार्यरत अस्थायी (Ad-hoc) शिक्षकों को उनकी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए।

- जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है. वह देश के 52वें चीफ जस्टिस बन गए हैं
- पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-5146/2024 प्रतिमा वर्मा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।
- शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में
- 413 शिक्षकों को मिलेगा जिले से बाहर स्थानांतरण का मौका
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्पेशल छात्रों के लिए शिक्षकों की कमी पर प्रकाश डाला गया था। शीर्ष अदालत ने पाया कि अक्टूबर 2021 के राजनीश कुमार पांडे बनाम भारत सरकार के फैसले के बावजूद, अधिकांश राज्यों ने अब तक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है। कई राज्यों ने अब तक आवश्यक शिक्षकों की स्वीकृत संख्या की पहचान तक नहीं की है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य तीन सप्ताह के भीतर स्वीकृत पदों की अधिसूचना जारी करे। इन पदों को दो प्रमुख समाचार पत्रों में और शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक चयन एवं नियुक्ति समिति का गठन किया जाए।
20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर है टीचर : सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कई राज्यों में अस्थायी शिक्षकों को पिछले 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे तत्काल एक तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति का गठन करें, जिसमें राज्य विकलांगता आयुक्त, राज्य शिक्षा विभाग के सचिव और पुनर्वास परिषद (RCI) का एक नामांकित विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस समिति का कार्य यह सुनिश्चित करना होगा कि जो शिक्षक योग्य हैं, उन्हें विशेष शिक्षक के वेतनमान पर नियमित किया जाए। यदि कोई शिक्षक वर्षों से कार्यरत है, तो आयु सीमा में छूट देने पर भी विचार किया जाएगा। सभी निर्देश 12 सप्ताह के भीतर लागू किए जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति के बाद ही वेतनमान मिलेगा.
जिन राज्यों में पहले से स्वीकृत पद है, वहां तत्काल चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे की सुनवाई वह 15 जुलाई को करेगा.
यूपी में सबसे ज्यादा स्पेशल चिल्ड्रेन
सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल चिल्ड्रेन का राज्यवार ब्योरा भी पेश किया गया। यूपी में ऐसे बच्चों की संख्या 301718, पश्चिम बंगाल में 135796 और केरल में 120764 है। वहीं दिल्ली में 32398 ऐसे बच्चे है जो स्पेशल चिल्ड्रेन है।
स्पेशल बच्चों के लिए अहम कदम
यह फैसला विशेष जरूरतों वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त समय सीमा तय की है कि विशेष शिक्षक जल्द से जल्द नियुक्त किए जाएं और अस्थायी शिक्षकों को न्यायोचित वेतनमान और स्थायित्व मिले। यह फैसला ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाने में मदद करेगा।