प्रयागराज, बच्चों की अपार आईडी में आ रही समस्याओं को देखते हुए महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 11 मार्च को भेजे पत्र में महानिदेशक ने शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में सचिव के हवाले से स्पष्ट किया है कि यदि बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध है, तो यू-डाइस पोर्टल पर वही नाम और जन्मतिथि दर्शाई जाएगी चाहे आधार आईडी में दर्ज नाम अलग हो।

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यदि आधार आईडी और जन्म प्रमाणपत्र में एक ही नाम है और यू-डाइस रिकॉर्ड अलग है, तो जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार नाम अपडेट किया जाना है। यदि जन्म प्रमाणपत्र और यू-डाइस में बच्चे का रिकॉर्ड एक ही है, लेकिन आधार आईडी में अलग है, तो आधार आईडी में सुधार किया जाना है, न कि यू-डाइस रिकॉर्ड में। हालांकि, यदि छात्र के माता-पिता नाम में बदलाव के बारे में लिखित रूप में चाहते हैं, तो स्कूल के रिकॉर्ड में सुधार करने के लिए गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा सकता है। यदि जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है और बच्चे को किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज के आधार पर भर्ती किया जाता है, तो यू-डाइस डेटा प्रविष्टि आधार आईडी के आधार पर की जानी चाहिए।