पेंशन का विकल्प चुनने के बाद इसे बदल नहीं पाएंगे
नई दिल्ली, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाई जा रही एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की अधिकांश शर्तें निर्धारित कर दी हैं। गुरुवार को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को यह विकल्प मिलेगा कि वे एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनें या बिना यूपीएस विकल्प के एनपीएस को जारी रखें। एक बार विकल्प चुनने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

- समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह ‘क “ख”ग’ एवं ‘घ’) की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन लिखे जाने के सम्बन्ध में।
- बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप पदोन्नति के सूचना के संबंध में
- अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरित शिक्षको को कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
- शैक्षिक सत्र 2025-26 में निःशुल्क यूनीफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा तथा स्टेशनरी क्रय से सम्बन्धित धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित कराये जाने के सम्बन्ध में।
- अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया 2024-25 के फलस्वरूप अर्ह पाये गये शिक्षक एवं शिक्षिका को परस्पर उनके कार्यरत विद्यालय हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराए जाने हेतु
इसी के साथ, जिन कर्मचारी को सेवा से हटाया गया है या बर्खास्त किया गया है, या इस्तीफा लिया गया है, उन्हें यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
कैसे करें आवेदन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट (https// www.npscra.nsdl.co.in/) पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों के पास फॉर्म को भौतिक रूप से जमा करने का विकल्प भी होगा।
वीआरएस मामला स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने वाले कर्मी भी यूपीएस ले सकते हैं लेकिन उनके लिए 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा। मतलब यह है कि उन्हें 60 साल की उम्र तक पूरी होने का इंतजार करना होगा। इसके बाद यूपीएस से जुड़ सकेंगे लेकिन इस दौरान उन्हें बाकी सुविधाएं मिलती रहेंगी।