पेंशन का विकल्प चुनने के बाद इसे बदल नहीं पाएंगे
नई दिल्ली, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाई जा रही एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की अधिकांश शर्तें निर्धारित कर दी हैं। गुरुवार को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को यह विकल्प मिलेगा कि वे एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनें या बिना यूपीएस विकल्प के एनपीएस को जारी रखें। एक बार विकल्प चुनने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

- परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों (कक्षा 6-8) में ग्रीष्मकालीन शिविर (समर कैम्प) आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश जारी
- शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।
- बीटीसी 2001 एवं विशिष्ट बीटीसी 2004 के शिक्षकों को पुरानी पेंशन से आच्छादित करने संबंधी विशेष बैठक दिनांक 22 अप्रैल 2025 को
- अब आंगनवाड़ी में कार्यरत स्टाफ का प्रतिदिन की उपस्थिति का समय देखेंगे प्रधान अध्यापक👇
- वरिष्ठता निर्धारण आदेश 👉 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के पश्चात वरिष्ठतम अध्यापक द्वारा विद्यालय संचालन के सम्बन्ध में।
इसी के साथ, जिन कर्मचारी को सेवा से हटाया गया है या बर्खास्त किया गया है, या इस्तीफा लिया गया है, उन्हें यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
कैसे करें आवेदन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट (https// www.npscra.nsdl.co.in/) पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों के पास फॉर्म को भौतिक रूप से जमा करने का विकल्प भी होगा।
वीआरएस मामला स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने वाले कर्मी भी यूपीएस ले सकते हैं लेकिन उनके लिए 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा। मतलब यह है कि उन्हें 60 साल की उम्र तक पूरी होने का इंतजार करना होगा। इसके बाद यूपीएस से जुड़ सकेंगे लेकिन इस दौरान उन्हें बाकी सुविधाएं मिलती रहेंगी।