प्रयागराज। एनसीटीई ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल शपथपत्र में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। एनसीटीई के अनुसार तीन सितंबर 2001 के पूर्व नियुक्त शिक्षक, तीन सितंबर 2001 को एनसीटीई के शिक्षकों की योग्यता से संबंधित विनिमय आने के बाद तीन सितंबर 2001 से 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षक और 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई की अधिसूचना जारी होने के बाद 29 जुलाई 2011 तक एनसीटीई के विनिमय 2001 से नियुक्त शिक्षक को सेवा में बने रहने के लिए टीईटी की परीक्षा से राहत दी गई है।

सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति में टीईटी को अनिवार्य कराने के लिए पैरवी कर रहे राहुल पांडे का कहना है कि एनसीटीई ने 12 नवंबर 2014 को अधिसूचना जारी करके पदोन्नति में न्यूनतम योग्यता को अनिवार्य किया है। शपथ पत्र में एनसीटीई ने साफ किया है कि आरटीई एक्ट के तहत एनसीटीई की अधिसूचना 31 मार्च 2010 अनुसार पदोन्नति व नियुक्ति में 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त समस्त शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना होगा।
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