प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए ऑनलाइन आवेदन एक से 11 अप्रैल तक लिए जाएंगे। परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी की ओर से जारी आदेश में इस बार कई अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्थानान्तरण के लिए सेवा अवधि की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। मतलब किसी जिले में नवनियुक्त शिक्षक भी दूसरे जिले में आवेदन कर सकता है।

दूसरी अहम बात है कि शिक्षकों को एक से अधिक बार तबादले का मौका मिलेगा। पिछली बार एक बार अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले का लाभ ले चुके शिक्षकों को रोक दिया गया था जिस पर हाईकोर्ट में याचिकाएं हो गई थी और आखिरकार विभाग को दोबारा मौका देना पड़ा था। इस बार शासनादेश में ही स्कूल से स्कूल तबादले का नियम शामिल कर लिया गया है। पिछले साल स्कूल से स्कूल तबादले पर शिक्षकों ने अपत्ति की थी।
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साथ ही सचिव ने साफ किया है कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक से पारस्परिक तबादला हो सकेगा। आदेश के अनुसार तबादले के लिए जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी जिसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य और वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) सदस्य जबकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिका को ग्रीष्मकालीन अवकाश में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। एक बार स्थानान्तरण होने के बाद किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन ड्टवापस लेने की अनुमति नहीं मिलेगी।
अंतरजनपदीय पारस्परिक तबादले में सेवा अवधि की बाध्यता नहीं, यह हुए अहम बदलाव
प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए ऑनलाइन आवेदन एक से 11 अप्रैल तक लिए जाएंगे। परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी की ओर से जारी आदेश में इस बार कई अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्थानान्तरण के लिए सेवा अवधि की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। मतलब किसी जिले में नवनियुक्त शिक्षक भी दूसरे जिले में आवेदन कर सकता है।
दूसरी अहम बात है कि शिक्षकों को एक से अधिक बार तबादले का मौका मिलेगा। पिछली बार एक बार अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले का लाभ ले चुके शिक्षकों को रोक दिया गया था जिस पर हाईकोर्ट में याचिकाएं हो गई थी और आखिरकार विभाग को दोबारा मौका देना पड़ा था। इस बार शासनादेश में ही स्कूल से स्कूल तबादले का नियम शामिल कर लिया गया है। पिछले साल स्कूल से स्कूल तबादले पर शिक्षकों ने अपत्ति की थी।
साथ ही सचिव ने साफ किया है कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक से पारस्परिक तबादला हो सकेगा। आदेश के अनुसार तबादले के लिए जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी जिसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य और वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) सदस्य जबकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिका को ग्रीष्मकालीन अवकाश में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। एक बार स्थानान्तरण होने के बाद किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन ड्टवापस लेने की अनुमति नहीं मिलेगी।
● एक-11 अप्रैल तक शिक्षकों से लेंगे ऑनलाइन आवेदन
● स्कूल से स्कूल होंगे तबादले, एक से अधिक बार मौका
● बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जारी किया कार्यक्रम
● प्राइमरी के हेड का जूनियर के सहायक से बनेगा जोड़ा