प्रयागराज। पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) भर्ती में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत का कोटा तय किए जाने की वैधानिकता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसे लेकर दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि नियमावली में किया गया संशोधन संविधान के अनुच्छेद 309 के विपरीत है। इसलिए इसे रद्द किया जाए।

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