लखनऊ। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को इस बार बच्चों का ब्योरा एक सप्ताह में पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे दाखिले का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकेगा।

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जो स्कूल प्रबंधक प्रवेश लेने से इन्कार करेंगे, उन पर आरटीई एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्कूलों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इस बार नया सत्र शुरू होने से पहले 31 मार्च तक 17 हजार से अधिक बच्चों को प्रवेश दिलाने का लक्ष्य है। इनमें से 5500 का दाखिला हो चुका है।
17 हजार से ज्यादा का हो चुका चयन
पहले चरण में आए आवेदन: 8714, चयन : 6465
दूसरे चरण में आए आवेदन 7137, चयन: 6593
तीसरे चरण में आए आवेदन 4812, चयन: 4091
प्रपत्र संदिग्ध हैं तो भी नहीं रोक सकते प्रवेश
बीएसए ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान यदि किसी बच्चे या अभिभावक के आधार कार्ड, अन्य प्रपत्रों में गड़बड़ी लगती है तो उसकी जानकारी बीएसए कार्यलय को देनी होगी, मगर प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते।
ये प्रमाणपत्र ही मांग सकते हैं स्कूल जन्म प्रमाणपत्र, अभिभावक का निवास प्रमाणपत्र, जाति या आय प्रमाणपत्र
■ 19 तक कर सकते हैं आवेदन: आरटीई का अंतिम
चरण चल रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 मार्च है। अभिभावक वेबसाइट https://rte25.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
नया सत्र शुरू होने से पहले ही आरटीई में चयनित सभी बच्चों का प्रवेश करा दिया जाएगा। हर स्कूल के लिए प्रवेश को लेकर समयसीमा भी तय कर दी गई है। जो स्कूल प्रबंधक मनमानी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। -राम प्रवेश,
बीएसए