चयन वेतनमान और रेगुलर इंक्रीमेंट
*चयन वेतनमान और रेगुलर इंक्रीमेंट*
👉 *एक ही पद पर 10 वर्ष संतोषजनक सेवा करने पर चयन वेतनमान देय है ,अंतर्जनपदीय ट्रांसफर लेने से चयन वेतनमान के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।*
👉 *सचिव महोदय के 21 सितम्बर 2022 के आदेश के अनुसार..*👇
चयन वेतनमान अपनी निर्धारित तिथि को लगेगा।
`इंक़्रीमेंट अपने पूर्व निर्धारित समय (जनवरी/जुलाई में) के अनुसार ही लगेगा।`
– शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04 (एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के प्रस्तर-8 में नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने की स्थिति में अगली वेतनवृद्धि न्यूनतम 6 माह की सेवा के उपरान्त 01 जुलाई या 01 जनवरी को प्राप्त होगी, उसके बाद अगली वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर प्राप्त होगी।
*चयन/प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत होने पर वेतन निर्धारण में उक्त प्रस्तर लागू नहीं है।*
👉 *सारांश चयन वेतनमान पर मिलने वाला वित्तीय लाभ इंक्रीमेंट की श्रेणी में नही आता इसलिए चयन वेतनमान पर डेट ऑफ इंक्रीमेंट परिवर्तित नही होगा।*
*डिमोशन उपरांत* एक पद पर 10 वर्ष की सेवा करने पर चयन वेतनमान देय है। अनुमन्यता संबंधी सचिव परिषद का स्पष्टीकरण (28.11.2024)
✍️ *निर्भय सिंह,लखनऊ*
मो-7499088470
एवं
`अरुण कुमार मिश्र,प्रतापगढ़`
मो-8574444040



