लखनऊ, राज्य सरकार आउटसोर्स महिला कर्मियों को भी मातृत्व अवकाश देने जा रही है। आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती के लिए बनाई जा रही नई नीति में इसका प्रावधान होगा। ईएसआई से निर्धारित नियमों को नई नीति में रखने का प्रावधान है।

- राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती में वेटेज का लाभ नहीं,पहले बीएड था अधिमानी अर्हता, अब अनिवार्य अर्हता में हुआ शामिल
- निपुण परीक्षा : शिक्षा गुणवत्ता में सुधार, प्रयागराज 11वें स्थान पर, इसे मिला यूपी में प्रथम स्थान
- म्यूच्यूअल ट्रांसफर स्पेशल FAQ: कुछ प्रश्न व उनके जवाब
- यूपी की साक्षरता दर 73% के करीब पहुंची
- UP : प्रदेश में स्कूल खोलना अब और आसान होगा
राज्य सरकार ने जरूरत पर विभागों में आउटसोर्स कर्मियों को रखने की सुविधा दी है। इनकी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनाया जा रहा है। महिलाओं को दो बच्चे पैदा होने पर 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इस दौरान उनका पैसा नहीं कटेगा। बीमार होने पर 91 दिन तक 70 भुगतानयुक्त, असाध्य रोग पर 124 से 309 दिन की 80 भुगतान युक्त छुट्टियां दी जाएंगी। मिसकैरेज होने पर 42 दिन की छुट्टी मिलेगी। कर्मिक और परिवार को ईएसआई से इलाज भी मिलेगा।