उपर्युक्त विषयक संयुक्त समायोजित शिक्षक संघ उ०प्र० जनपद-गोरखपुर के पत्र दिनांक 19.03. 2005 के द्वारा अहस्ताक्षरी कार्यालय में पत्रक दिया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत ऐसे शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिक, जो वित्त विभाग के उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनाक 20 जून, 2024 के दायरे में आ रहे है, तथा शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप समयावधि में आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित तिथि 31.10.2024 तक विकल्प जमा करवाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।
शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त शिक्षकों द्वारा पुरानी पेन्शन विकल्प पत्र के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें कि निम्नलिखित बिन्दुओं को वांछित अभिलेख 02 दिवस में जमा कराकर यथाशीघ्र संकलित पत्रावली सूची सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही की जा
1. शिक्षामित्र के पद पर तैनाती हेतु विज्ञापन एवं तैनाती आदेश की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2. शिक्षामित्र से समायोजित सहायक अध्यापक पद पर जाने हेतु प्रशिक्षण का अंकपत्र / प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
3. समायोजित सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन प्रति।
4. शिक्षामित्र पद से समायोजित सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त (हॉ नहीं) यदि हाँ तो नियुक्ति पत्र/कार्यभार ग्रहण की प्रति।
5. समायोजित सहायक अध्यापक पद से प्रत्यावर्तित होने का आदेश एवं पुनः शिक्षामित्र पद पर कार्यभार ग्रहण करने की प्रति।
6. सहायक अध्यापक पद पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन की प्रति।
7. सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति आदेश एवं कार्यभार ग्रहण करने की प्रति।
8. कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व शिक्षामित्र पद से त्याग पत्र (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो त्यागपत्र की छायाप्रति ।
नोटः खण्ड शिक्षा अधिकारी, कार्यालय के अतिरिक्त अन्य माध्यमों जैसे-पंजीकृत डाक, कार्यालय रिसीट से उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
