आप भलीभाँति अवगत है तथा अधोहस्ताक्षरी सहित विभिन्न उच्चादेशो को आपको प्रेषित करते हुए अनेक बार स्मरण कराया जा चुका है कि अपनी मानव सम्पदा आई०डी० से अपनी ई-सर्विस के प्रत्येक भाग में दर्ज प्रविष्टियों का मिलान अपने अभिलेख से कर ले तथा त्रुटि पाये जाने की दशा में संगत साक्ष्य सहित ई-सर्विस बुक करेक्शन अनुरोध आनलाईन प्रेषित करें जिससे उपयुक्त संशोधन की संस्तुति उब्बधिकारियों को प्रेषित की जा सके क्योंकि सेवा सम्बन्धी समस्त कार्य यथा स्थानान्तरण, समायोजन, चयन वेतनमान, पदोन्नति, पदस्थापना, आदि आनलाईन दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर ही किया जाना है किन्तु कतिपय कार्मिक आदेशों का पालन न करके त्रुटिपूर्ण परिणाम प्राप्त होने पर अपनी अज्ञानता को अपने बचाव में प्रस्तुत करके कालातीत शिकायत करते है तथा अनावश्यक समय एवं श्रम बर्बाद करते है।
अतः अन्तिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि ई-सर्विस बुक में आवश्यक संशोधन अनुरोध संगत साक्ष्य सहित केवल आनलाईन प्रेषित करें अन्यचा की दशा में त्रुटिपूर्ण आदेश निर्गत होने पर सम्बन्धित कार्मिक पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
