प्रयागराज। राजकीय विद्यालयों की एलटी और प्रवक्ता भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होती है, एडेड कॉलेजों में टीजीटी-पीजीटी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को मिली है। नए आयोग के गठन से पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी-पीजीटी का चयन करता था।

टीजीटी-पीजीटी का चयन इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में दी गई शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाता है।
104 साल पुराने एक्ट में टीजीटी कला विषय की भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा मान्य है। जबकि इस भर्ती के लिए बीएफए और एमएफए जैसी उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया है।
इसके अलावा हाईस्कूल स्तर पर जीव विज्ञान विषय अलग से नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जीव विज्ञान शिक्षकों की भर्ती होती है। इसे लेकर पिछली भर्तियों में काफी विवाद हुआ और बेरोजगारों ने हाईकोर्ट में सैकड़ों याचिकाएं भी कीं, लेकिन नियमावली में संशोधन नहीं हो सका। 2016 में यूपी बोर्ड की तत्कालीन सचिव नीना श्रीवास्तव ने भी नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कुछ नहीं हो सका।
दूसरी ओर राजकीय विद्यालयों की एलटी और प्रवक्ता भर्ती नियमावली हाल ही में संशोधित की गई है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह का कहना है कि टीजीटी-पीजीटी भर्ती राजकीय विद्यालयों की नियमावली के आधार पर करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को सूचना दी जाएगी