जनपद में भीषण गर्मी के प्रकोप व हीट-वेव के बचाव के दृष्टिगत कक्षा 01 से कक्षा 08 तक के समस्त विद्यालयों के संचालन का समय जिलाधिकारी महोदया बॉदा के टीपादेश दिनांक 15.04.2025 के द्वारा प्रदत्त अनुमति / निर्देश के कम में जनपद में संचालित कक्षा 01 से कक्षा 08 तक के समस्त परिषदीय / राजकीय /अशासकीय सहायता प्राप्त / मान्यता प्राप्त / सी०बी०एस०सी० / आई०सी०एस०ई० व अन्य बोर्ड के संचालित विद्यालयों में विद्यालयों के संचालन का समय प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे तक का समय अग्रिम आदेशो तक के लिये निर्धारित किया जाता है, तदानुसार संबधित द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेंगा।
शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या/शि०नि० (बे०) /नियोजन/1614-1708/2025-26 दिनांक 11 अप्रैल 2025 के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा हीट-वेव बेसिक शिक्षा विभाग हेतु निर्गत एडवाइजरी में निम्नवत निर्देश अनुपालन हेतु प्रदान किये गये है-
समस्त शैक्षिक संस्थानों में छाया एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था ।
गर्मी को ध्यान में रखते हुये विद्यालय की समयावधि में उक्तवत किये गये परिवर्तन अनुसार अनुपालन।
गर्मी को दृष्टिगत रखते हुये यह सुनिश्चित किया जायें की विद्यार्थियो द्वारा आउटडोर शारीरिक
कियाकलापों को न किया जायें।
अतः उक्तवत प्रदत्त निर्देशो का अक्षरशः अनुपालन संबधित द्वारा कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।
