जनपद में भीषण गर्मी के प्रकोप व हीट वेव (लू-प्रकोप) के बचाव को दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 22.04.2025 द्वारा प्रदत्त अनुमति / निर्देश के कम में बेसिक शिक्षा के नियंत्रणाधीन जनपद के समस्त विद्यालयों यथा परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक संविलियन विद्यालय/अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सी०बी०एस०सी० एवं अन्य समस्त बोर्ड के (नर्सरी से कक्षा 8 तक) विद्यालयों में अध्ययरनत् छात्र-छात्राओं का अग्रिम आदेश तक समय प्रातः 07:30 बजे से अपरान्ह 12:30 बजे तक शिक्षण कार्य किया जायेगा, एवं विद्यालय में कार्यरत समस्त स्टाफ यथा प्र०अ०, इं०प्र०अ०, शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं चतुर्थश्रेणी कर्मचारी प्रातः 07:30 से अपरान्ह 01:30 तक विद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रह कर विद्यालयी कार्य करेगें।
उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त शैक्षिक संस्थाओं में छाया
एवं पेय जल की समुचित व्यवस्था की जाय। गर्मी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की समयावधि में
उक्तवत् किये गये परिवर्तन के अनुसार संचालन किया जाय तथा गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए
विद्यार्थियों द्वारा आउटडोर शारीरिक क्रियाकलापों को न किया जाय। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से
प्रभावी होगा।
उक्त आदेश का कड़ाई के साथ अनुपालन किया जाय।
