Home PRIMARY KA MASTER NEWS पीएफ खाता ट्रांसफर कराने के लिए नियोक्ता की मंजूरी नहीं लेनी होगी

पीएफ खाता ट्रांसफर कराने के लिए नियोक्ता की मंजूरी नहीं लेनी होगी

by Manju Maurya

नई दिल्ली, एजेंसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नौकरी बदलने पर पीएफ खाता ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब अधिकांश मामलों में नियोक्ता से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।

इस बदलाव से ईपीएफओ के 1.25 करोड़ सदस्यों को फायदा होगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

मंत्रालय ने कहा कि अब तक पीएफ राशि के स्थानांतरण में दो ईपीएफ कार्यालय शामिल होते थे। इनमें एक स्रोत कार्यालय, जहां से पीएफ राशि को ट्रांसफर किया जाता था और दूसरा गंतव्य कार्यालय, जहां अंतिम रूप से राशि जमा की जाती थी। इसके लिए नियोक्ता के स्तर से भी मंजूरी की जरूरत होती थी।

नए नियमों को अनुसार, अब कर्मचारी को पुराने या नए नियोक्ता या कंपनी के जरिए अपने कोष में रखी रकम को ट्रांसफर करने का नियम खत्म कर दिया गया है।

नया ऑनलाइन फॉर्म-13 आया

अब इस प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के लिए ईपीएफओ ने एक संशोधित फॉर्म-13 सॉफ्टवेयर व्यवस्था शुरू करके गंतव्य कार्यालय में सभी ट्रांसफर दावों के अनुमोदन की जरूरत खत्म कर दी है। नई प्रक्रिया में अब एक बार ट्रांसफर आवेदन स्रोत कार्यालय में स्वीकृत हो जाता है, तो पिछला खाता स्वचालित रूप से नए कार्यालय में सदस्य के वर्तमान खाते में स्थानांतरित हो जाएगा।

समय की बचत होगी

विशेषज्ञों का कहना है कि ईपीएफओ के इस कदम से पीएफ ट्रांसफर में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। ईपीएफओ ऑफिस के अनुमान के मुताबिक, इससे सालाना 90,000 करोड़ रुपये के ट्रांसफर में आसानी होगी। इसका सीधा फायदा ईपीएफओ के 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को मिलेगा।

 इन मामलों में राहत

● एक ही यूएएन में ट्रांसफर (01/10/2017 को या उसके बाद जारी किया हो) : यदि एक ही यूएएन कई आईडी और आधार से जुड़ा हुआ है।

● विभिन्न यूएएन के बीच ट्रांसफर (दोनों 01/10/2017 को या उसके बाद जारी किए गए) : यदि किसी कर्मचारी के पास एक ही आधार से जुड़े कई यूएएन हैं, तो सिस्टम उन्हें एक ही व्यक्ति के रूप में पहचानता है, जिससे एम्प्लॉयर की भागीदारी के बिना निर्बाध ट्रांसफर की अनुमति मिलती है।

● एक ही यूएएन के भीतर ट्रांसफर (01/10/2017 से पहले जारी किया गया यूएएन) : पुराने यूएएन के लिए, पीएफ ट्रांसफर तभी काम करता है जब यूएएन आधार से जुड़ा हो और मेंबर आईडी में नाम, जन्म तिथि आदि जानकारी मेल खाती हो।

● विभिन्न यूएएन के बीच ट्रांसफर (कम से कम एक 01/10/2017 से पहले जारी किया गया) : कई यूएएन के बीच ट्रांसफर की अनुमति है। यदि दोनों यूएएन एक ही आधार से जुड़े हों और व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि मेल खाते हों।

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