लखनऊ। प्रदेश में अब नौ मीटर चौड़ी सड़क पर भी प्राइमरी स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज तक खोले जा सकेंगे। मानकों को सरल करने के लिए आवास विभाग ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि का संशोधित प्रारूप तैयार किया है। इसमें सड़कों की चौड़ाई को 12 मीटर को घटाकर 9 मीटर करने का प्रावधान है। वहीं, स्कूल परिसर में बसों के लिए पार्किंग बनाने की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए स्कूल के बाहर बनाने की भी सुविधा देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह संशोधित प्रारूप तैयार किया गया है। प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने उपविधि के प्रस्तावित प्रारूप को जारी करते हुए आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं। इसमें

जितनी चौड़ी सड़क उतनी ऊंची बिल्डिंग
स्कूल भवन निर्माण के लिए फ्लोर एरिश रेशियो (एफएआर) सड़क की चौड़ाई के अनुसार सुविधा दी जाएगी। अधिक चौड़ी सड़क पर अधिक ऊंचाई तक भवन निर्माण की अनुमति मिलेगी। शैक्षिक संस्थानों की कई श्रेणियों को 10 से घटाकर चार किया जा रहा है।
यूपी बोर्ड के साथ ही सीबीएसई, आईसीएसई, एआईसीटीई के स्कूलों का नक्शा पास करने के मानक में बदलाव किया जा रहा है। स्कूलों में खेल के मैदान और खुले क्षेत्र का प्रावधान भी रखा जाएगा। स्कूल परिसर के अंदर आने वाली गाड़ियों के लिए अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।