प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग को प्रदेश में अपर लोक अभियोजकों (एपीओ) के खाली पदों को भरने की कार्यवाही एक माह में पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही खाली पदों को 2022 की भर्ती से न भरने के 25 जुलाई 24 के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह तथा न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने विकास सिंह व 33 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका में एपीओ के खाली पदों को भरने की मांग की गई थी

- पहलगाम हमले के उपरांत वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिकोण से सतर्कता बरतने के सम्बन्ध में आदेश
- आइये जानते कैसे होगी कल मॉकड्रिल, फिर आपको क्या करना है , देखें विडियो ❓👇
- भारत-पाक तनाव के बीच कहीं आपके जिले में तो नहीं होगी मॉक ड्रिल? देखें यूपी-बिहार समेत सभी 244 जिलों की लिस्ट , देखें
- विद्यालयों में नवीन नामांकन के सम्बन्ध में देखे BSA लखनऊ का आदेश👆🏻
- यूपी में 15 मई से सरकारी कर्मचारियों के तबादले होंगे: ट्रांसफर नीति को मंजूरी, 17 शहरों में पार्किंग बनेगी; कैबिनेट में 11 प्रस्ताव पास