प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग को प्रदेश में अपर लोक अभियोजकों (एपीओ) के खाली पदों को भरने की कार्यवाही एक माह में पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही खाली पदों को 2022 की भर्ती से न भरने के 25 जुलाई 24 के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह तथा न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने विकास सिंह व 33 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका में एपीओ के खाली पदों को भरने की मांग की गई थी

- Primary ka master: वर्षों से बिना सूचना विद्यालय से लापता पांच शिक्षकों को बीएसए का अंतिम नोटिस, होगी कार्रवाई
- सोमवार सुबह से बदलेगा मौसम, अब तेज गर्मी करेगी परेशान, इसके पहले 27 जिलों के लिए ये है भविष्यवाणी
- Primary ka master: जिले में 179 शिक्षकों और कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति, जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
- यूपी में ट्यूशन टीचर का टॉर्चर, होमवर्क न करने पर हैवान शिक्षक ने बच्चे को बेरहमी से पीटा
- सड़क हादसे में शिक्षक की मौत:23 दिन पहले बेटी के पिता बने थे, अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी