जैसाकि आप अवगत है कि शासनादेश संख्या-1008/दिनांकः 15-09-2012 द्वारा किसी भी शासकीय शिक्षण संस्थान को शादी-विवाह एवं निजी समारोह में प्रयोग हेतु दिया जाना वर्जित किया गया है।
उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि किसी भी शादी विवाह एवं निजी समारोह कार्यक्रम हेतु परिषदीय विद्यालय भवन किसी को भी उपलब्ध न करायें, जिससे कि विभाग को किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना न करना पड़े। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।












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