जैसाकि आप अवगत है कि शासनादेश संख्या-1008/दिनांकः 15-09-2012 द्वारा किसी भी शासकीय शिक्षण संस्थान को शादी-विवाह एवं निजी समारोह में प्रयोग हेतु दिया जाना वर्जित किया गया है।
उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि किसी भी शादी विवाह एवं निजी समारोह कार्यक्रम हेतु परिषदीय विद्यालय भवन किसी को भी उपलब्ध न करायें, जिससे कि विभाग को किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना न करना पड़े। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

- माननीय भाजपा विधायक रुदौली रामचंद्र यादव जी ने शिक्षकों के लिए भी विद्यालय समय 12:30 तक रखने के लिए शिक्षा निदेशक को लिखा पत्र
- जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) की मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 15, 16, 17, एवं 2 अप्रैल 2025 का कार्यवृत्त
- शिक्षकों हेतु राज्य स्तरीय ICT प्रतियोगिता के संबंध में ।
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।
- अंतर्जनपदीय म्यूच्यूअल ट्रांसफर स्पेशल