प्रयागराज । राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सुप्रीम कोर्ट के आठ अप्रैल 2024 के निर्णय के अनुपालन में बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए छह महीने के ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी कर दी है। यह ब्रिज कोर्स उन बीएडधारकों के लिए अनिवार्य होगा, जिन्हें 28 जून 2018 के बाद प्राथमिक स्तर पर नियुक्ति मिली है। एनसीटीई ने सात अप्रैल की अपनी अधिसूचना में साफ किया है कि यह कोर्स केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए होगा जो 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले नियोजित हुए हैं।

कोर्स का आयोजन एनआईओएस की ओर से किया जाएगा और इसकी निगरानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होगी। ऐसे शिक्षकों को एनआईओएस के पाठ्यक्रम शुरू करने के एक साल के अंदर कोर्स करना होगा। इन शिक्षकों को केवल एक अवसर ही मिलेगा और यदि वे पास नहीं होते तो नौकरी सुरक्षित नहीं होगा। शिक्षक भर्ती मामलों के जानकार राहुल पांडेय ने बताया कि हमारा प्रयास सफल रहा। इस निर्णय से उन हजारों शिक्षकों को राहत मिली है, जिनके ऊपर सेवा से हटाए जाने का खतरा मंडरा रहा था। अब उन्हें केवल ब्रिज कोर्स पूरा कर अपनी सेवाएं जारी रखने का अवसर मिलेगा। इस अधिसूचना से उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी हजारों शिक्षकों को भी राहत मिली है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आठ अप्रैल 2024 के अपने फैसले में कहा था कि 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच बिना किसी न्यायिक चुनौती के नियोजित बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की सेवा समाप्त नहीं की जाएगी।