प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में आगरा के एडिशनल डायरेक्टर ट्रेजरी एवं पेंशन की उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने भगवान देवी की याचिका पर दिया है। एडिशनल डायरेक्टर ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद याची के पेंशन आदि का न तो भुगतान किया था और न ही इस संबंध में निर्णय लेकर न्यायालय को सूचित किया था। साथ ही पिछले आदेश के अनुपालन में वह उपस्थित भी नहीं थे।
