लखनऊ, । राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 की तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस साल 15 मई से 15 जून तक विभागाध्यक्ष मंत्रियों से अनुमति लेकर तबादले कर सकेंगे। इसके दायरे में आने वाले सभी तरह के कर्मियों और अधिकारियों को अनिवार्य रूप से स्थानांतरित किया जाएगा।

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बीते वर्ष आई तबादला नीति में सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया था जबकि इस बार एक महीने का समय दिया गया है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने देर शाम शासनादेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि एक जिले में तीन साल व मंडल में सात साल की सेवा पूरी करने वाले अधिकारी व कर्मचारी स्थानांतरित होंगे। समूह ‘क’ व ‘ख’ के अधिकतम 20% व समूह ‘ग’ व ‘घ’ के 10% स्थानांतरित होंगे। विभागाध्यक्ष व मंडलीय कार्यालयों में तैनात लोगों के लिए इस अवधि की बाध्यता नहीं होगी। इनके लिए कई साल से जमे अफसरों व कर्मियों का तबादला होगा। स्थानांतरण के लिए अवधि निर्धारण कटआफ डेट 31 मार्च 2025 को माना जाएगा। दायरे में न आने वाले समूह ‘ग’ के कर्मियों का पटल जरूर बदला जाएगा।