लखनऊ। दुकानदार को फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी देकर चार हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए आशियाना थाने के तत्कालीन कांस्टेबल विनोद कुमार यादव को पांच साल की सजा सुनाई गई है। यह आदेश बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश मंजुला सरकार ने दिया।

दोषी विनोद वर्तमान में दरोगा है, जिस पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन की ओर से बताया गया कि वादी आसिफ खान ने भ्रष्टाचार निवारण में शिकायत की थी। बताया था कि उनकी अलमारी, ग्रिल, कूलर आदि की दुकान है।
एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
आशियाना थाने में तैनात सिपाही विनोद यादव उनका नाम क्षेत्र के अपराधियों से जोड़ कर जेल भेजने की धमकी देकर रिश्वत मांगता है। बताया गया कि आरोपी पूर्व में भी दो बार फर्जी तरीके से वादी को जेल भिजवा चुका था।
इस पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने मामले की गुप्त जांच कराई। शिकायत सही पाने पर विभाग ने ट्रैप टीम का गठन किया। ट्रैप टीम ने 20 जुलाई 2007 को कानपुर रोड स्थित चाय की गुमटी से आरोपी को वादी से चार हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।