प्रयागराज, । हाईकोर्ट के आदेश के [5] बावजूद शिक्षिका का मातृत्व अवकाश बिना कारण बताए रद्द किए जाने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने फर्रुखाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ ही प्रमुख सचिव, निदेशक बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भी 28 मई को दोपहर 12 बजे तलब कर लिया है। कोर्ट

का मानना है कि बीएसए का आदेश अवमाननाकारी है। अधिकारियों को आदेश का पालन न करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभश्याम शमशेरी ने किरन देवी की याचिका पर दिया है।
इससे पूर्व हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2025 को मातृत्व अवकाश रद्द करने संबंधी बीएसए के आदेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने बीएसए के इस आधार
को गलत माना कि दो वर्ष के भीतर दो बार मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने बीएसए को नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए कहा था। इसके बावजूद बीएसए ने किरन देवी के मातृत्व अवकाश को मंजूरी नहीं दी तो उन्होंने दोबारा याचिका दाखिल की। अदालत ने बेसिक शिक्षाक परिषद के वकील द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर असंतोष व्यक्त किया।
विस्फोट के आरोपी को अग्रिम जमानत
प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने [6] बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दौरान हुए हादसे के आरोपी अंकित चौधरी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। अंकित की अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी ने सुनवाई की।