इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद के बिना शर्त माफी मांगने व गलती सुधारने सहित भविष्य में न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने का वचन देने के बाद अध्यापिका के मातृत्व अवकाश को लेकर दाखिल याचिका निस्तारित कर दी है।

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ के समक्ष अधिकारियों ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि याची किरण का द्वितीय मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि बीएसए को न केवल कारण बताओ नोटिस दिया गया है बल्कि सभी बीएसए को सर्कुलर जारी कर विधि व्यवस्था, शासनादेश का उल्लेख करके ही स्पष्ट सुसंगत आदेश करने का निर्देश दिया गया है।