विषयः परिषदीय विद्यालयों केशिक्षक / शिक्षिकाओं के चयन वेतनमान प्रकरणों के सम्बंध में।
उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा बदायूँ के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक-01.05.2025 पर सम्यक विचारोपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा शिक्षक हित में ज्ञापन पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए मानव सम्पदा पोर्टल पर नव विकसित माड्यूल्स के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक/शिक्षिकाओं के चयन वेतनमान प्रकरण के ऑनलाइन निस्तारण नहीं हो पाने के कारण चयन वेतनमान प्रकरणों के ऑफलाइन स्वीकृति की मांग पर यह निर्णय लिया गया है कि मानव सम्पदा पोर्टल पर चयन वेतनमान स्वीकृति की ऑनलाइन प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होने तक चयन वेतनमान ऑफलाइन स्वीकृत किये जायेंगे।

अतः समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने विकास खण्ड के ऐसे शिक्षक/शिक्षिकाओं जिनका नियमानुसार शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चयन वेतनमान देय है, के चयन वेतनमान प्रकरण तीन-तीन प्रतियों में मूल सेवा पंजिका सहित इस कार्यालय को 05 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। चयन वेतनमान प्रकरणों के प्रेषण से पूर्व निम्न निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें-
01- मूल सेवा पंजिका (ऑफलाइन) एवं मानव सम्पदा पोर्टल पर सम्बंधित शिक्षक/शिक्षिका की सेवा सम्बंधी समस्त प्रविष्टि यथा पदोन्नति, स्थानान्तरण, वार्षिक सेवा सत्यापन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य शासकीय र्कावाही से सम्बंधित समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं अद्यतन होनी चाहिए। पूर्ण तथा अद्यतन ई-सेवा पंजिका की प्रति एवं ऑफलाइन मूल सेवा पंजिका जो खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, अनिवार्य रूप से संलग्न की जाये।
02-नियुक्ति आदेश, कार्यभार/कार्यमुक्ति आख्या, पदोन्नति आदेश, एवं स्थानान्तरण आदेश की सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जाये।
03- चयन वेतनमान आवेदन पत्र एवं अन्य अभिलेख तीन-तीन प्रतियों में प्रेषित किये जायें।
04- प्रस्ताव पंजिका संलग्न की जाये।
05- वेतन निर्धारण चयन वेतनमान स्वीकृति होने के पश्चात तीन प्रतियों में उपलब्ध कराया जाये, चयन वेतनमान प्रकरण के साथ प्रेषित नहीं किया जाये।