लखनऊ। शासन ने निकायों में 28 मार्च 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन देने का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसे लोगों से विकल्प मांगा गया है और प्रमाणित सेवा पुस्तिका की कापी स्थानीय निकाय निदेशालय को

उपलब्ध कराने को कहा गया है। ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन देने का फैसला केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। यूपी में इसे धीरे-धीरे लागू कर रहे हैं।