महोदय,
उत्तर प्रदेश सरकार का कम संख्या छात्रों वालें विद्यालय के दूसरे विद्यालय में मरर्जर (विलय) करने का आदेश अव्यवहारिक जनविरोधी एवं शिक्षा-शिक्षक विरोधी तथा उन्हें परेशान करने वाली है। जबकि इन विद्यालयों को असंतृप्ति ग्रामसभा के रूप में तथा निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। इन विद्यालयों का मरर्जर कम्प्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें भगौलिक जानकारी शून्य है नक्शे पर यदपि विद्यालय पास दिखा रहा है। फिर भी रास्ते एवं भगौलिक स्थिति में इसकी दूरी 2 से 3 किमी० हो रही है। जिससे विद्यायल में पढ़ने वाले नौनिहालों के मक्ष बहुत दुरूह स्थिति उत्पन्न हो रही है।
अतः ऐसे स्थिति में सरकार के विलय आदेश के विरूद्ध आपके संगठन द्वारा चलाये जा रहे, आन्दोलनात्मक कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ पूर्वरूप से समर्थन करने का निर्णय लिया है। तथा इस आन्दोलन के दौरान आपके संगठन द्वारा आंदोलन के सम्बन्ध में जो भी कार्यक्रम चलाया जायेगा उसमें पूर्ण रूप से सभागिता का भी विश्वास दिलाता है।
