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आज अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्राप्त शिक्षको की वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति तिथि से माने जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट में याचिकाकर्ता सुधेश पाण्डेय एंड others के वकील नवीन कुमार शर्मा की तरफ से दलील दी गई कि अंतराजनपदीय स्थानांतरित शिक्षको की वरिष्ठता को शून्य करना न्यायोचित नहीं है। जिसपर सरकारी वकील ने कहा की यह जिला लेवल की नियुक्ति है अतः दूसरे जिले में जाने पर वरिष्ठता शून्य ही मानी जायेगी। जिसपर याचिकाकर्ता के वकील ने बहुत जोरदार पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि किस प्रकार पिछली कुछ भर्तियों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के अधिकारों का हनन करते हुए प्रदेश स्तरीय परीक्षा का आयोजन, प्रदेश स्तरीय मेरिट के माध्यम से चयन आदि किए जा रहे है। जिस पर सरकारी वकील केवल जिला कैडर की रट लगाए रहे। इसी क्रम में याचिकाकर्ता के वकील ने कई और भी मजबूत पक्ष कोर्ट मे रखे जिससे माननीय न्यायालय वरिष्ठता को प्रथम नियुक्ति तिथि से ही माने जाने को लेकर सहमत दिखी।
इसी क्रम में कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया और 3सप्ताह का समय दिया।