प्रवेश में आनाकानी कर रहे स्कूल, नोटिस जारी
वाराणसी, । शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पहली लॉटरी के बाद प्रवेश लेने में स्कूलों की आनाकानी शुरू हो गई है। लॉटरी के 27 दिन बाद भी स्कूलों में सभी चुने हुए बच्चों के एडमिशन नहीं हुए हैं। बीएसए ने ऐसी शिकायतों पर सभी स्कूलों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
14 मार्च को हुई आरटीई-2023 की पहली लॉटरी में 6492 छात्र-छात्राओं का जिले के निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए चयन हुआ। लॉटरी के बाद बच्चों के अभिभावकों ने स्कूलों में प्रवेश के लिए दौड़ लगानी शुरू कर दी। मगर कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने पिछले वर्षों की तरह अलाभित समूह के बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी शुरू कर दी। बीएसए डॉ. अरविंद कुमार पाठक ने बताया कि आरटीई के तहत चुने गए बच्चों का प्रवेश रोकने के लिए उनसे अनावश्यक डॉक्यूमेंट मांगने, विभिन्न मदों में बिना रसीद की वसूली और एडमिशन लेने के बाद नाम काट देने जैसी शिकायतें सामने आई हैं। ऐसी शिकायतों पर स्कूलों को कड़ी चेतावनी दी है।
बीएसए ने बताया कि कुछ बड़े स्कूल खुद को आरटीई अधिनियम के दायरे से बाहर घोषित करते हैं जबकि नियमानुसार सभी को एडमिशन लेने हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ सीबीएसई बोर्ड को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इनके खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी है।