बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर अंतरजनपदीय व पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केवल शिक्षिका, जिन्होंने शादी के पहले और असाध्य व गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षिका / शिक्षक (खुद या पति पत्नी व अविवाहित पुत्र-पुत्री), जिन्होंने पहले स्थानांतरण का लाभ लिया है, वे दूसरी बार भी आवेदन के पात्र होंगे। इसी तरह शिक्षक- शिक्षिका को अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए एक से अधिक बार आवेदन के लिए रोका नहीं जाएगा।
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