अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में शिक्षक/शिक्षिका द्वारा अधिकतम इतने जनपदों का विकल्प दिया जा सकता है, परन्तु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम इतने जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा
अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में शिक्षक/शिक्षिका द्वारा अधिकतम इतने जनपदों का विकल्प दिया जा सकता है, परन्तु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम इतने जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा
➡️ अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में शिक्षक/शिक्षिका द्वारा अधिकतम 07 जनपदों का विकल्प दिया जा सकता है परन्तु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 01 जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं दिये जाने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
➡️ अध्यापक/अध्यापिका के अंक समान होने पर नियुक्ति तिथि में बरिष्ठतम् तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक/शिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ दिया जायेगा।
➡️ अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु समय-सारिणी सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से पृथक से निर्गत की जायेगी।अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के उपरान्त शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही मध्य शैक्षिक सत्र में नहीं की जायेगी। शिक्षकशिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अवकाश के दौरान ही की जायेगी।
इस बार आकांक्षी जनपद के चैप्टर क्लोज होने जा रहा है,,।।।
सभी जनपदों से ट्रांसफर होने जा रहा है,,।।।