Home PRIMARY KA MASTER NEWS Income tax: फॉर्म 26एस और एआईएस में आंकड़े अलग तो रिटर्न खारिज होगी, गलत विवरण को ठीक करने का यह होगा तरीका

Income tax: फॉर्म 26एस और एआईएस में आंकड़े अलग तो रिटर्न खारिज होगी, गलत विवरण को ठीक करने का यह होगा तरीका

by Manju Maurya

यदि आप आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो पूरे वित्त वर्ष में कुल अर्जित आय, ब्याज और निवेश से हुए लाभ के आंकड़ों का मिलान जरूरी दस्तावेजों से अवश्य कर लें। इसके लिए फॉर्म 26एस और वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों ही दस्तावेज आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यदि आंकड़ों का मिलान इन दोनों से नहीं होता है तो आयकर रिटर्न खारिज हो सकती है और करदाता को संशोधित रिटर्न दाखिल करनी होगी।

इन दोनों में अंतर क्या है
एआईएस सुविधा को हाल ही में आयकर विभाग ने शुरू किया है। इससे पहले फॉर्म 26 एएस की जरूरत पड़ती थी। इसमें संबंधित वित्त वर्ष के दौरान चुकाए गए कर भुगतान और लेनदेन का ब्योरा शामिल रहता है। इसे विभाग के ट्रेस पोर्टल से हासिल करना होता है। वहीं वार्षिक आयकर लेनदेन का दायरा और बढ़ा दिया गया है। स्थायी खाता संख्या यानी पैन के जरिए सूचना रिपोर्ट में होने वाले प्रत्येक लेनदेन को इसमें शामिल किया गया है। इसमें भरे गए कुल कर के अलावा अलग-अलग माध्यम से होने वाली आमदनी, ब्याज, डिविडेंड, लबी अवधि का मुनाफा, रिफंड समेत 46 तरह की सूचनाएं शामिल की गई हैं।

ब्योरा अलग हो तो….
आयकर विभाग का कहना है कि अगर कर भुगतान का कोई भी विवरण फॉर्म 26एएस और एआईएस में अलग-अलग है, तो फॉर्म 26एएस में दी गई जानकारी को सही माना जाएगा। । ऐसा इसलिए क्योकि एआईएस सेवा को शुरू किए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और इसमें सुधार किए जा रहे हैं। हालांकि, कर विशेषज्ञों का कहना है कि जानकारी में ज्यादा फर्क होने की आशंका बेहद कम है, क्योंकि सूचनाएं लगातार अपडेट होती रहती हैं।

इसलिए जरूरी हैं दोनों दस्तावेज
कर विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए दोनों दस्तावेजों पर ध्यान देना जरूरी है। आयकर विभाग के अनुसार, फॉर्म 26एएस में अब मुख्य ध्यान सिर्फ टीडीएस और टीसीएस की जानकारी पर रहेगा करदाता की अन्य सभी जानकारियां अब एआईएस में दी जाएगी। इसलिए आईटीआर दाखिल करते समय दोनों दस्तावेजों में दी जानकारी का इस्तेमाल करना होगा।

गलत विवरण को ठीक करने का तरीका |
एआईएस के लिए

विशेषज्ञों के अनुसार, हाल ही में ऐसे भी कुछ मामले सामने आए है, जहां दोनों ही दस्तावेज में गलत विवरण दिए गए थे। ऐसी स्थिति में करदाता के पास संबंधित वित्त वर्ष के दौरान किए गए वित्तीय लेनदेन के वैध कागजात होने अनिवार्य है। इनकी है। मदद से वह एआईएस फॉर्म में गलती सुधारने के लिए विभाग से संपर्क कर सकता है। इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉगइन कर एआईएस सेक्शन में जाना होगा और वहां संबंधित गलत विवरण में क्लिक कर फीडबैक के माध्यम से विभाग को सूचित करना होगा।

फॉर्म 26 एएस के लिए

अगर इस फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो करदाता को टीडीएस काटने वाले से संपर्क करके उसे सुधार करने के लिए कहना होगा। इसके अलावा किसी सीए की मदद से रिटर्न में सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए लेनदेन के दस्तावेज पेश करने होंगे।

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