सहायता प्राप्त विद्यालयों से संबद्ध शिक्षकों को सहूलियत
प्रयागराज। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्रदेश के 573 प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का भी अब तबादला होगा। संबद्ध प्राइमरी अनुभाग में कार्यरत कुल पदों के सापेक्ष 20 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं होगा। प्रधानाध्यापक के मामले में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में संशोधन का आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद को भेजा है।
संशोधित नियम में आकांक्षी जिलों सोनभद्र, चंदौली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर, चित्रकूट और सिद्धार्थनगर का कोई शिक्षक दूसरे जिले में स्थानान्तरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। केवल पारस्परिक स्थानान्तरण की स्थिति में आवेदन स्वीकार होंगे। स्थानान्तरिक शिक्षकों को 300 किमी एक दिन की दर से अधिकतम तीन दिन का समय यात्रा के लिए मिलेगा। यात्रा अवधि का वेतन भुगतान उस स्कूल से होगा जहां तबादला हुआ है।
ऑफलाइन तबादले की भी खुली रहेगी खिड़की
वैसे तो एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन होंगे लेकिन शासन ने ऑफलाइन स्थानान्तरण की खिड़की भी खोल रखी है। सात जुलाई के शासनादेश के अनुसार इन शिक्षकों का स्थानान्तरण केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में ऑफलाइन स्थानान्तरण राज्य सरकार के आदेश से अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक के स्तर से किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में भी कई स्तर पर ऑफलाइन प्रक्रिया को जोड़ दिया गया है, इस वजह से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से लेकर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और शिक्षा निदेशालय स्तर तक शिक्षकों को चक्कर काटना पड़ेगा।